RPMC Counselling college allotment Documents list || RPMC counselling college documents list

महत्वपूर्ण निर्देश :

1. यह प्रोविजनल आवेदन पत्र पूर्णतः अस्थायी है तथा संबंधित अभ्यर्थी की पात्रता संबंधी समस्त को पूर्ण करने तथा दस्तावेजों के सत्यापन के अध्यधीन रहेगा। 2. निम्न समस्त दस्तावेज अत्यावश्यक है, किसी भी दस्तावेज के उपलब्ध नहीं होने पर संबंधित महाविद्यालय द्वारा जोइनिंग नहीं दी जाये। 1. यह प्रोविजनल आवंटन पत्र पूर्णतः अस्थायी है तथा संबंधित अभ्यर्थी की पात्रता संबंधी समस्त शर्ती को पूर्ण करने तथा दस्तावेजों के सत्यापन के अध्यधीन

2. निम्न समस्त दस्तावेज अत्यावश्यक है, किसी भी दस्तावेज के उपलब्ध नहीं होने पर संबंधित महाविद्यालय द्वारा जोइनिंग नहीं दी जाये।

1. 10वीं कक्षा की मूल अंक तालिका एवं प्रमाण-पत्र ।

2. 12वीं कक्षा की मूल अंक तालिका एवं प्रमाणपत्र

3. माइवेशन प्रमाणपत्रा

4. मूल निवास प्रमाण पर

5. जाति प्रमाण पत्र/ EWS [प्रमाण-पत्र

6. P.H. Certificate)/ WDP (Wards of Defense Personnel) Certificate / wsp (Wards of Para-military Personnelj Certuficate / Widow / Divorcee Certificate अन्य प्रमाण-पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये हो


7. समस्त अभियार्थी किसी भी राजकीय चिकित्सालय से Medical Fitness Certificate प्राप्त कर इसे भी Joining के समय संबंधित College में प्रस्तुत करेगे संबंधित College इस प्रमाण पत्र पर अंकित राजकीय चिकित्सालय का नाम, जारीकर्ता प्राधिकारी का नाम डिस्पैच क्रमाकव दिनांक भी प्रकार जॉच लेवे।

5. आधार कार्ड एवं अन्य कोई भी फोटो पहचान आई.डी. जो राज्य केन्द्र सरकार द्वारा जारी की छायाप्रति 9. Only for P.H Candidate:-you will be required to appear before Medical Board at S.M.S. Hospital, Jaipur, the date of which shall be uploaded at

website of RPMC www.rajasthanparamedicalcouncil.org shortly. Please do not report to the allotted college now.

10. Only for Candidates from outside Rajasthan:- किसी अभ्यर्थी के राजस्थान राज्य के मूल निवासी नहीं होने की स्थिति में उन्हें उनके राज्यों में देय आरक्षण का लाभ राजस्थान में देय नहीं है। अतः ऐसे समस्त अभ्यर्थी कृपया यह सुनिश्चित करें कि उन्हें आवंटित सीट अनारक्षित श्रेणी की है, किसी भी आरक्षित श्रेणी की नहीं है। यदि किसी अभ्यर्थी के राजस्थान के मूल निवासी नहीं होने के उपरान्त भी उनके द्वारा राजस्थान के मूल निवासी होना अंकित किया जाने के कारण या अन्य किसी तकनीकी त्रुटि के कारण उन्हें राजस्थान की आरक्षित श्रेणी में किसी सीट का आवंटन हो गया हो तो ऐसी स्थिति में उनका आवंटन स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।
3. अभ्यर्थी सम्बंधित महाविद्यालय में RPMC द्वारा निर्धारित Tution Fee व अन्य निर्धारित शुल्क जमा करा 1. अभ्यर्थी दिनांक 06-10-2021 साथ 5:00 बजे तक अपनी उपस्थिति आवंटित महाविद्यालय में प्रस्तुत करें।

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