RAJASTHAN ANM APPLICATION FORM DOWNLOAD, ELIGIBILITY, FORM DATE ,LAST DATE & APPLICATION FORM FEES
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निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर के अधीन संचालित 33 राजकीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्रों में सत्र 2021-22 हेतु प्रारम्भ होने वाले महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (2 वर्ष, जिसमें 6 माह की इन्टर्नशिप भी शामिल है) में प्रवेश हेतु योग्य महिला अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र (Application form) आमंत्रित किये जाते है। आवेदन करने की तिथि 01.10.2021 से अन्तिम तिथि 01.11.2021 निर्धारित है। आवेदन पत्र के साथ दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के नाम दे 20/- रूपये (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए निःशुल्क) का पोस्टल आर्डर आवेदन शुल्क के रूप में संलग्न करना आवश्यक है। आवेदन पत्र रजिस्टर्ड / साधारण डाक / स्पीड पोस्ट / व्यक्तिशः भिजवाये जा सकते हैं। निदेशालय को भिजवाए जाने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा तथा वे स्वतः ही अस्वीकार माने जायेगें।
(A.) शैक्षणिक योग्यता :
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर व अजमेर बोर्ड द्वारा जारी अनुदेशिका के अनुसार अन्य मान्यता प्राप्त बोर्डों की इसके समकक्ष सीनियर सैकेण्ड्री परीक्षा नई स्कीम (10+2) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
(B.) प्रशिक्षण अवधि :
प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की अवधि आईएनसी के नये सिलेबस (छठा संस्करण 2012) के
अनुरूप 2 वर्ष (18 माह +6 माह इन्टर्नशिप) होगी। प्रशिक्षण सत्र आरम्भ होने की
सम्भावित माह दिसम्बर, 2021 है।
(C.) आयु
आयु दिनांक 31.12.2021 को 17 वर्ष से कम तथा 34 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति तथा अन्य / अति पिछड़ा वर्ग की अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की नियमानुसार छूट देय है। (जन्मतिथि के प्रमाण हेतु सैकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण की अंकतालिका / प्रमाण पत्र मान्य होगा। )
(D.) आरक्षण :
1. अन्य पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों के लिये 21 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के लिये 16 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति के लिये 12 प्रतिशत आरक्षण देय होगा। राजस्थान राज्य के आरक्षित वर्ग को ही नियमानुसार आरक्षण देय होगा। (प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति सलग्न ओ.बी.सी. ईडब्ल्यूएस नवीनतम प्रमाण पत्र संलग्न गया हो) अनुसूचित खण्डों के स्थानीय अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित जातियों के अभ्यार्थियों को विस्तृत विज्ञप्ति के अनुसार आरक्षण देय होगा आगनबाडी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनियों, विधवाओं एवं तलाकशुदा तथा निःशक्तजन अभ्यर्थियों, विभागीय चतुर्थ श्रेणी महिला अभ्यर्थियों को विस्तृत विज्ञप्ति के अनुसार आरक्षण देय होगा।
2. कार्मिक (क-2) के पत्र क्रमांक एफ 7 (1) कार्मिक / क-2/2017 दिनांक 23.06.2019 के अनुसार जारी अधिसूचना प.2 (12) विधि/2/2019 दिनांक 13.02.2019 के अनुसार अतिपिछडे वर्गों के लिए राज्य की ऐसी शैक्षिक संस्थाओं और पाठ्यक्रमों में जो विहित किये जाये प्रवेश के लिए पांच प्रतिशत आरक्षण देय होगा। अति पिछड़ा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र वांछित दस्तावेजों के साथ संलग्न करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी को आवेदित श्रेणी का लाभ देय नहीं होगा।
(उक्त अधिसूचना का अवलोकन कार्मिक विभाग की वेबसाईट पर करें।)
3. कार्मिक (क-2) के पत्र क्रमांक एफ 7 (1) कार्मिक / क-2/2017 दिनांक 23.06.2019 एवं
जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 7 (1) डीओपी/ए-11/2019 दिनांक 19.02.2019 के अनुसार
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यार्थियों को दस प्रतिशत आरक्षण देय होगा। (जक्त
अधिसूचना का अवलोकन कार्मिक विभाग की वेबसाइट पर करे )
4. क्षैतिज आधार (होरिजेन्टल बेसिस) पर निम्नानुसार आरक्षण देय है :
• पांच वर्ष का कार्य अनुभव एवं निर्धारित योग्यता वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अभ्यर्थियों के लिये राज्य सरकार के पत्र क्रमांक एफ 5 (330) / चि. स्या. / ग्रुप - 3 / 97 दिनांक 01.01.2021 के क्रम में 5 प्रतिशत (क्षितिज आधार पर) ● राज्य सरकार के पत्र क्रमांक एफ 5 (330) / चि.स्वा. / ग्रुप - 3 / 97 दिनांक 01.01:2021 के क्रम में आशा सहयोगिनियों को 10 प्रतिशत आरक्षण (क्षितिज
आधार पर)
● मिलीट्री / पैरा मिलीट्री / पुलिस के मृतक कर्मियों की विधवाओं के लिए 3 प्रतिशत ।
● विधयाओं एवं तलाकशुदा अभ्यर्थियों के लिये 2 प्रतिशत । राजस्थान राजपत्र दिनांक 24.01.2019 में उल्लेखितानुसार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के नोटिफिकेशन दिनांक 23.01.2019 के अनुसार निःशक्त अभ्यर्थियों को चार प्रतिशत आरक्षण (एक पैर से विकलांग One Leg) विकलांग श्रेणी में होरिजेण्टल / वरीयता के आधार पर देय होगा 40 प्रतिशत से कम निःशक्तता होने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा, निःशक्तता प्रमाण पत्र तीन वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिए।
● विभागीय महिला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अभ्यर्थियों के लिये आवेदन की अंतिम तिथि तक न्यूनतम 5 वर्ष की नियमित सेवा (इसमें संविदा सेवा सम्मिलित नहीं है) तथा अधिकतम 35 वर्ष की आयु तक 15 प्रतिशत आरक्षण देय होगा, लेकिन ऐसे अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण में चयन के बाद नियमानुसार अवकाश लेना होगा। विभाग में संविदा (Contract) / UTB / समेकित वेतन (Fixed Pay) पर कार्यरत
• कर्मचारी को विभागीय कर्मचारी के आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा।
5. डूंगरपुर एवं बांसवाडा प्रशिक्षण केन्द्र पर राज्य सरकार कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 07.11.96 के निर्देशानुसार डूंगरपुर / बांसवाडा पूरे जिले एवं उदयपुर / प्रतापगढ़ / सिरोही जिले के अनुसूचित खण्डों के स्थानीय जनजातीय अभ्यर्थियों का 45 प्रतिशत तथा स्थानीय अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों का 5 प्रतिशत आरक्षण होगा तथा शेष 50 प्रतिशत सीटें सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये होगी। उदयपुर, प्रतापगढ़ एवं सिरोही के प्रशिक्षण केन्द्रों पर अनुसूचित खण्डों के स्थानीय जनजातीय अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण दिया जायेगा। बारां प्रशिक्षण केन्द्र पर नियमानुसार सहरिया अभ्यर्थियों को आरक्षण दिया जायेगा। (अधिसूचित क्षेत्रों की सीटों में प्रवेश संबंधी आरक्षण के नियम राज्य सरकार के नवीनतम दिशा निर्देशानुसार मान्य होंगे)
(E.) चयन प्रक्रिया
1. चयन में राजस्थान के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जावेगी, जिसके लिये
सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये मूल निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करना आवश्यक है। 2. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर से सीनियर सैकण्डरी अथवा इसके समकक्ष
मान्यता प्राप्त उत्तीर्ण परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा पूर्णतया मैरिट के आधार पर जिलेवार, श्रेणीवार मैरिट सूचियां तैयार की जाकर संबंधित संयुक्त निदेशक, जोन से प्रमाणित करवायी जायेंगी। संयुक्त निदेशक, जोन से प्रमाणित श्रेणीवार मैरिट सूचियां निदेशालय को भेजी जावेंगी। तत्पश्चात् निदेशालय के निर्देशन में आरक्षण की श्रेणीवार वरीयता के आधार पर चयन किया जावेगा। काउंसलिंग हेतु पृथक से तिथि निर्धारित कर इसकी सूचना दैनिक समाचार पत्रों / विभागीय वैबसाईट www.rajswasthya.nic.in पर उपलब्ध करा दी जावेगी।
3. मैरिट सूची / चयन सूची मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं संबंधित जिला परिषद कार्यालय में उपलब्ध रहेगी तथा चयनित अभ्यर्थी को पत्र द्वारा भी सूचित किया जायेगा।
4. चयनित अभ्यर्थियों को उनके चयन से संबंधित प्रशिक्षण केन्द्र पर निर्धारित समय सीमा में अपने मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थिति देनी होगी अन्यथा वयन आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे।
5. चयनित अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेज संबंधित प्रशिक्षण केन्द्र प्रभारी के पास रहेंगे और उनका संबंधित बोर्ड / संस्थान से सत्यापन हो जाने पर ही लौटाये जा सकेंगे। यदि सत्यापन के दौरान किसी अभ्यर्थी के कोई दस्तावेज फर्जी पाये जायेंगे तो तत्काल प्रशिक्षण से पृथक करते हुये ऐसे अभ्यर्थी के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की
जायेगी। 6. यदि कोई अभ्यर्थी चयन के समय गर्भवती पाई जाती है तो उसके आगामी बैच में बिना पुनः आवेदन किये प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जायेगा, बशर्ते अभ्यर्थी चयन की शेष
शर्तों के अनुसार पूर्ण पात्रता रखती हो। 7 चयन के संबंध में प्रस्तुत अभ्यावेदन / प्रतिवेदन का निस्तारण इस निदेशालय के निर्देशों
के अध्यधीन होगा।
8. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी काउंसलिंग का समय प्रातः 9:30 से सांय
2:00 बजे तक का ही निर्धारित रखेंगे।
स्टाईफण्ड – चयनित अभ्यर्थियों को नियमानुसार स्टाइपेंड देय होगा।
प्रशिक्षण के नियम प्रशिक्षणार्थी की उपस्थिति की अनिवार्यता / अवकाश / पाठ्यक्रम एवं अन्य शर्तें जो समय-समय पर राज्य सरकार / इस निदेशालय या राजस्थान नर्सिंग कौसिल द्वारा निर्धारित की जावेगी की पालना करना अनिवार्य होगा अन्यथा किसी भी विपरित प्रभाव के लिए प्रशिक्षणार्थी स्वम उत्तदायी होगें।
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