दिनांक 20.05.2021
विज्ञप्ति
श्रीमान् शासन उप सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग राज. जयपुर के आदेश क्रमांक प.1 (1) चि.स्वा./ग्रुप-2/2020 दिनांक 18.05.2021 के द्वारा प्रदेश में कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थिति के परिपेक्ष्य में कोविड-19 हैल्थ कन्सलटेन्ट एवं कोविड स्वास्थ्य सहायक को 31 जुलाई 2021 तक चिकित्सा व्यवस्था के सुदृढीकरण निम्न पद अनुसार रखा जाना है।
पद नाम
कोविड हैल्थ कन्सलटेन्ट-35
कोविड स्वास्थ्य सहायक पदों की संख्या-1141
योग्यता
एमबीबीएस आरएमसी रजिस्ट्रेशन पीजी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। शेष हेतु एमबीबीएस में प्राप्तांक के आधार मैरिट अनुसार
जीएनएम एवं आरएनसी रजिस्ट्रेशन
प्रत्येक ग्राम पंचायत पर एक पद प्रत्येक पीएचसी पर दो पद तथा प्रत्येक सीएचसी पर तीन पद शहरी क्षेत्र हेतु प्रति वार्ड दो पदों का कोविड स्वास्थ्य सहायक का चयन मैरिट के आधार पर किया जाना है।
फिक्स मानदेय प्रतिमाह
कोविड हैल्थ कन्सलटेन्ट -39300
कोविड स्वास्थ्य सहायक पदों की संख्या-7900
कोविड स्वास्थ्य सहायक हेतु आवेदन गुगल फॉरम के लिंक -https://forms.gle/6bsaL1QZQ7r47Vdo6
निर्धारित योग्याताधारी आवेदनकर्ता को अपना आवेदन प्रार्थना पत्र स्वयं हस्ताक्षरित बायोडाटा पासपोर्ट साइज फोटो एवं | निर्धारित योग्यता के प्रमाण पत्रों की प्रमाणित छाया प्रति व मूल निवास प्रमाण पत्र एक सेट संलग्न करना आवश्यक है। नोट
उक्त मानदेय के अलावा किसी भी प्रकार का कोई भत्ता देय नहीं होगा।
• कोविड हैल्थ कन्सलटेन्ट हेतु आवेदन पत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर में जमा कराना होगा। • कोविड स्वास्थ्य सहायक हेतु आवेदन गुगल फॉरम के लिंक के माध्यम से स्वीकार किये जाएंगे।
• कोविड स्वास्थ्य सहायकों के नियोजन में स्थानीय अभ्यार्थियों का शैक्षणिक योग्यता का प्रतिशत तकनीकी योग्यता का
प्रतिशत के आधार पर मैरिट बनाकर प्राथमिकता से चयन किया जायेगा।
• यदि स्थानीय अभ्यार्थियों की संख्या जिले हेतु आंवटित कोविड स्वास्थ्य सहायक की संख्या से कम होने पर अन्य जिलों के अभ्यार्थियों का मैरिट के अनुसार नियोजन किया जायेगा। • अभ्यार्थियों से दिनांक 25.05.2021 सायं 06.00 बजे तक आवेदन पत्र स्वीकार किये जाएंगे। निर्धारित तिथि पश्चात किसी
आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा। चयन प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति के समक्ष नियमानुसार योग्यता की जांच / दस्तावेज सत्यापन / मैरिट के आधार पर की जाकर श्रीमान जिला कलक्टर बाड़मेर के अनुमोदन के उपरान्त की जाएगी। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई होगी तथा किसी भी प्रकार की आपत्ति की दशा में न्याय क्षेत्र बाड़मेर होगा एवं उक्त विज्ञप्ति को किसी भी स्तर पर बिना कारण बताये निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।
सदस्य सचिव व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी